लाइसेंसी पीडीएस दुकानों से ही लेना है राशन-केरोसिन

बक्सर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र लाभुकों को अब लाइसेंसी पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से ही अपना राशन-केरोसिन लेना है. लाभुकों को निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में ही खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इसके लिये जिला आपूर्ति विभाग ने जुलाई माह के अंत से उपभोक्ताओं को समय से […]
बक्सर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र लाभुकों को अब लाइसेंसी पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से ही अपना राशन-केरोसिन लेना है. लाभुकों को निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में ही खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इसके लिये जिला आपूर्ति विभाग ने जुलाई माह के अंत से उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया है. इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज देना है.
प्रति यूनिट दो रुपये की दर से दो किलो गेहूं, तीन रुपये की दर से तीन किलो चावल देना है. वहीं, अंत्योदय अनाज योजना के लाभुकों के परिवारों को प्रति यूनिट एक माह में 35 किलो खाद्यान्न देना है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




