बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात सुनील कुमार सिंह ने सिमरी कांड संख्या 228/2013 के अभियुक्त शिवशंकर यादव उर्फ मंत्री, लालू यादव, पुतुल यादव एवं गौरीशंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये बतौर हर्जाने के रूप में अलग से भरने का आदेश सुनाया है. ऐसा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताना पड़ेगा.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि सिमरी थाना के बड़का राजपुर में 19 नवंबर, 2013 को बुद्धि सागर पांडेय के दरवाजे पर सौरू यादव एवं शिवशंकर यादव का गुट आपस में भिड़ गया था तथा मारपीट करने लगा था, जहां सूचक के भाई संजय पांडेय ने अपने दरवाजे पर यह कह कर गाली गलौज करने से मना किया कि दो दिन बाद उसके घर में शादी है. इसके बाद सौरू यादव का गुट वापस चला गया.
लेकिन, शिवशंकर यादव के गुट ने उन लोगों पर हमला कर दिया तथा इसी बीच शिवशंकर यादव उर्फ मंत्री ने नजदीक से संजय पांडेय के सीने में गोली दाग दी, जो बायीं तरफ लगी. इसके बाद परिवार के लोग घायल को मार्शल जीप से बक्सर इलाज के लिए ले जा रहे थे कि बलिहार के पास संजय पांडेय की मौत हो गयी.