एडीजे 6 ने सुनाया फैसला
11 मार्च, 2014 को दिया गया था घटना को अंजाम
बक्सर, कोर्ट : 11 मार्च 2014, को डकैती की घटना को अंजाम देनेवाले अभियुक्त दुग्गी यादव को छह वर्षों की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह और जेल में काटना पड़ेगा. बताते चलें कि अभियुक्त दुग्गी यादव एवं राजनाथ यादव योगिया ब्रह्मपुर के अलावा सात अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अभियुक्तों ने योगिया ईंट भट्ठा पर डकैती को अंजाम दिया था तथा कंबल, मोबाइल, कुरसी, सिलिंडर के अलावा 98 हजार नकद भी लूट लिये थे, जिसको लेकर ब्रह्मपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने जांच के क्रम में गाय घाट से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया था. साथ ही अभियुक्त दुग्गी यादव एवं राजनाथ यादव को मामले में संलिप्त पाया गया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में राजनाथ यादव को न्यायालय ने बरी कर दिया. वहीं, दुग्गी यादव के खिलाफ उक्त सजा सुनायी गयी है.