बक्सर : किशोर न्याय परिषद ने चालू माह में दुष्कर्म के दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. फैसले में परिषद ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले किशोर को दोषी पाते हुए दो वर्षो तक राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नि:शुल्क सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है.
किशोर न्याय परिषद के प्रधान सदस्य सह न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार चौबे, सदस्य डॉ शशांक शेखर और उर्मिला सिंह की तीन सदस्यीय न्यायिक पीठ ने राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव में सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में तियरा गांव के किशोर नंदन कुमार को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया है.
न्यायिक पीठ ने अपने फैसले में राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आदेश दिया है कि प्रत्येक माह किशोर के आचरण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन किशोर न्याय परिषद को उपलब्ध कराते रहेंगे. परिषद ने इसी माह दुष्कर्म के एक मामले में नया भोजपुर निवासी सुनील कुमार को तीन वर्षो की सजा सुनायी है. सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक उमेश कुमार और किशोर की ओर से अधिवक्ता चंद्रमोहन श्रीवास्तव उर्फ प्यारे लाल, आशुतोष और उमाशंकर सिंह ने बहस में भाग लिया.
* किशोर न्याय परिषद ने दिया ऐतिहासिक फैसला
* राजपुर पीएचसी में दो वर्षो तक नि:शुल्क सामुदायिक सेवा देगा सजायफ्ता किशोर