बक्सर : दीपावली, छठ समेत अन्य त्योहारों के अवसर पर वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए शहर में अब रात आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही आप पटाखा छोड़ सकते हैं. यह दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी की गयी है. दिन में पटाखा छोड़ने पर पाबंदी लगायी गया है. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जारी किया गया है.
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रात आठ बजे से दस बजे तक ही छोड़ सकते हैं पटाखा
बक्सर : दीपावली, छठ समेत अन्य त्योहारों के अवसर पर वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए शहर में अब रात आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही आप पटाखा छोड़ सकते हैं. यह दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी की गयी है. दिन में पटाखा छोड़ने पर पाबंदी लगायी […]
जिसमें कहा गया है कि दीपावली, छठ व अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखा के उपयोग से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. जिसे देखते हुये अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी, सीरीज वाले पटाखों के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इसके साथ ही साथ पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधरी दुकानदारों द्वारा ही की जा सकती है. साथ ही साथ लाइसेंसधारी दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे के उनके द्वारा मात्र वैसे ही पटाखों की ब्रिकी की जाये जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत मान्य हो. 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुंआ उत्सर्जित करने वाले पटाखों के ही निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दी गयी है. पटाखों के निर्माण में बेरियम का उपयोग वर्जित है.
साथ ही ऑनलाइन ई-कामर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें कि जिला प्रशासन ने बाजारों में खुले आसमान के तले पटाखा की दुकान लगाने के लिये जगह का चयन किया है. प्रशासन द्वारा चयनित जगहों पर ही पटाखा की बिक्री की जा सकती है.
बक्सर शहर में एमपी हाइस्कूल के परिसर का चयन पटाखा की दुकान के लिये चयनित किया गया है. जहां दुकान के लिये अनुज्ञप्ति लेने के लिये प्रशासन ने निर्देश जारी किया है. सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि प्रशासन द्वारा चयनित जगहों पर ही पटाखा की दुकान लगाना होगा. नियमों की अवहेलना करने वाले बाजार में पटाखा की दुकान लगाने वालों के खिलाफ पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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