बाल मजदूरी कराने पर ग्राम कचहरी ने लगाया पांच सौ रुपये का जुर्माना
Updated at : 25 Nov 2017 4:32 AM (IST)
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बगीचे में काम करने के दौरान बच्चे को लगी थी चोट राजपुर : प्रखंड के ग्राम कचहरी के सरपंच संजय सिंह ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए बाल मजदूरी के मामले पर दोषी व्यक्ति के ऊपर पांच सौ रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. विदित हो कि यह ग्राम कचहरी नियमित संचालित होती है. […]
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बगीचे में काम करने के दौरान बच्चे को लगी थी चोट
राजपुर : प्रखंड के ग्राम कचहरी के सरपंच संजय सिंह ने अपने अहम फैसले को सुनाते हुए बाल मजदूरी के मामले पर दोषी व्यक्ति के ऊपर पांच सौ रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. विदित हो कि यह ग्राम कचहरी नियमित संचालित होती है. इसी ग्राम कचहरी में केस नंबर 25 द्वारा दायर मुकदमा के तहत मंगरांव गांव के खुशहाल राजभर ने संगरांव गांव के रहनेवाले सर्वोदय सिंह पर लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी की विशाल राजभर पिता खुशहाल राजभर उम्र 13 वर्ष सर्वोदय सिंह के बगीचे में गया था, जहां इनके द्वारा इस बच्चे से काम कराया गया था. काम के दौरान उस बच्चे को चोट लग गयी थी.
इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्राम कचहरी न्याय पीठ में बाल मजदूर अधिनियम 1886 संशोधित, 2016 के अधिनियम के द्वारा दोषी सर्वोदय सिंह पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. साथ ही इन्हें भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने का सलाह भी दी. वहीं फौजदारी मुकदमे के तहत केस नंबर 32 के तहत मिल्की गांव के रहनेवाली राजकुमारी कुंवर पति स्वर्गीय दुखी गोस्वामी द्वारा गांव के ही गोपाल गोस्वामी और दीपक गोस्वामी पर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था. इसके अलावा मंगरांव गांव के फूलमती देवी द्वारा इनके बेटे के साथ मारपीट करने के कारण अली हसन अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मुकदमें में सुनवाई करते हुए ग्राम कचहरी ने इस मुकदमे में भी पांच सौ का अर्थदंड लगाते हुए भविष्य में मारपीट नहीं करने का सलाह देते हुए मामले को समाप्त किया.
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