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बक्सर में बालू बिक्री का कार्य एक दिसंबर से होगा शुरू

बक्सर : जिले में बालू नहीं मिलने से निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद है लेकिन अब बालू बिक्री का कार्य जिले में एक दिसंबर से शुरू कर दिया जायेगा. वहीं एक दिसंबर से बालू, गिट्टी या खुदरा व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं बेच सकेंगे. यह अब बिहार राज्य खनिज निगम द्वारा बेचा जायेगा. थोक बिक्री […]

बक्सर : जिले में बालू नहीं मिलने से निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद है लेकिन अब बालू बिक्री का कार्य जिले में एक दिसंबर से शुरू कर दिया जायेगा. वहीं एक दिसंबर से बालू, गिट्टी या खुदरा व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं बेच सकेंगे. यह अब बिहार राज्य खनिज निगम द्वारा बेचा जायेगा. थोक बिक्री के लिए विभाग ने दर भी निर्धारित कर दिया है.

बालू और गिट्टी के मूल्य का निर्धारण अलग-अलग किया गया है. बालू का रेट जहां निगम द्वारा निर्धारित कर एक होगा. वहीं गिट्टी का मूल्य निर्धारण जिला वार निर्धारित किया जायेगा. अब बालू-गिट्टी के खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. जिले में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. लाइसेंस के लिए हजारों आवेदन पड़े हैं.

दूरी के हिसाब से रेट का हुआ निर्धारण : परिवहन खर्च विभाग द्वारा तय कर दिया गया है, जहां प्रति किलोमीटर की दर से किया गया है. वर्तमान में बालू के लिए 20 रुपये प्रति किलोमीटर 100 (सीएफटी) तथा 21 रुपये प्रति किलोमीटर पत्थर के लिए तय किया गया है. ट्रांसर्पोटेशन की दूरी घाट के जिले के ग्राहकों के गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए साफ्टवेयर द्वारा की जायेगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिवहन का कार्य घाट से लेकर ग्राहक के घर तक पहुंचाने का काम खुदरा अनुज्ञप्तिधारी का ही होगा. इस के लिए वह परिवहन की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं या किसी ट्रांसपोर्टर की सेवाएं ले सकते हैं.
सफेद एवं लाल बालू के लिए अलग-अलग मूल्य : विभाग द्वारा बालू का मूल्य निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर किया गया है. पीला एवं लाल बालू विभाग पट्टेदार से नौ सौ रुपये सीएफटी की दर पर खरीदेगा, जबकि सफेद बालू पांच सौ रुपये सीएफटी की दर से खरीदेगा. भुगतान में विलंब होने पर विभाग दो प्रतिशत की दर से सूद देगा. उपरोक्त निर्धारित दर में उत्खनन खर्च, हैडलिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, मिनरल डवलपमेंट फंड, रास्ते के लिए रैयतों को देय राशि, रायल्टी शुल्क, जीएसटी इत्यादि शामिल हैं. एक दिसंबर से जिले में बालू की बिक्री शुरू कर दी जायेगी.
कमीशन रेट का भी हुआ निर्धारण : एक दिसंबर से जिले में बालू की बिक्री शुरू कर दी जायेगी. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को लघु खनिज बिक्री मूल्य का आठ प्रतिशत कमीशन देय होगा. तथा बीएमएससी को यह कमीशन 5 प्रतिशत देय होगा.

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