बक्सर : सदर अनुमंडल कार्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए हर दिन भीड़ जमा हो रही है. सुबह होते ही लाभुक अपना आवेदन जमा करने के लिए लाइन में लग जाते हैं. इसमें ऐसे में भी लाभुक हैं, जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं. प्रशासन की ओर से अपात्र लाभुकों पर कड़ी नजर […]
बक्सर : सदर अनुमंडल कार्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए हर दिन भीड़ जमा हो रही है. सुबह होते ही लाभुक अपना आवेदन जमा करने के लिए लाइन में लग जाते हैं. इसमें ऐसे में भी लाभुक हैं, जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं. प्रशासन की ओर से अपात्र लाभुकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. साथ ही सभी आवेदनों की सख्ती से जांच करायी जायेगी.
इसके लिए प्रखंड कार्यालय में आवेदन भेज कर जांच करायी जायेगी. इसके लिए प्रखंड कार्यालय को पंद्रह दिन का समय दिया गया है. जांच में सही पाये जाने के बाद ही राशन कार्ड निर्गत होगा. साथ ही नये साॅफ्टवेयर से फर्जी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों पर भी नकेल कसी जायेगी. नये प्रावधान के अनुसार आवेदक राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगे.
इसके साथ आधार कार्ड का संलग्न करना आवश्यक है आवेदन जमा होने के बाद उसे प्रखंड कार्यालय में भेजा जायेगा. जहां पंद्रह दिनों के अंदर जांच कर वापस अनुमंडल कार्यालय में भेजा जायेगा. इसके बाद एसडीओ अपने स्तर से भी जांच करायेंगे. जांच में सही पाये जाने पर ही राशन कार्ड लाभुक को निर्गत किया जायेगा.
नया साॅफ्टवेयर रोकेगी जालसाजी
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नया साॅफ्टवेयर जालसाजी रोकने में कारगर है. कई ऐसे लाभुक हैं, जिनका अपने पिता के साथ राशन कार्ड में नाम हं. इसके बाद पुत्र अपना नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन करता है. तो ऐसे लाभुकों का नया राशन कार्ड नहीं बन पायेगा. क्योंकि सभी का आधार कार्ड नंबर लिया गया है. नाम एक तरह का मिलते ही नया साॅफ्टवेयर नाम का मिलन करने लगाता है. इसके बाद आधार कार्ड का मिलन करता है. एक ही नंबर को दो आधार कार्ड मिलते ही आवेदन रद्द हो जायेगा. इससे फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाने वालों पर नकेल कसा जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
जो पात्र लाभुक हैं, वे ही अपना आवेदन जमा करें. अपात्र लाभुक यदि आवेदन जमा करते हैं, तो आवेदन की जांच सख्ती से की जायेगी. इसके बाद ही राशन कार्ड बनाया जायेगा. देवेंद्र कुमार, जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर
इनका रद्द होगा आवेदन
एसडीओ कार्यालय के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभुक जिनके पास मोटर चालित तिपहिया या चारपहिया वाहन हो, सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी, परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय दस हजार से अधिक, जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा हो सहित अन्य अर्हता रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा. वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लाभुक जो आयकर अदा करते हों. आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी, कर अदा करते हों, पक्के मकान, मासिक आय बीस हजार से अधिक हो, दो पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन हो उनका आवेदन रद्द होगा.