शेखपुरा. डीएम आरिफ अहसन की अध्यक्षता में समाहरणालय के मंथन सभागार में एक आयोजित की गई.जिसमें सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी अपने-अपने प्रखंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. डीएम ने सभी विभागों के प्रधान को निर्देश दिया कि सभी कार्यों को समय-सीमा के अंदर निष्पादित करेंगे. उन्होने आमलोगों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं यथा-राशन कार्ड,आयुष्मान् कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, यू॰डी॰आई॰डी॰ कार्ड, लेबर कार्ड के मामलों को लंबित नही होने दें उनका ससमय निष्पादन करायें. इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग लेने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है. इस बैठक में एडीएम, सिविल सर्जन, डीपीआरओ, एसडीओ, डीईओ सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे. सर्वप्रथम शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत 09 विधालय का निर्माण किया जाना है. जिसके लिए डीएम द्वारा अंचलाधिकारी का भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया. जिलान्तर्गत महिला संवाद एवं डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत महादलित टोलों में शिविर आयोजित की जा रही है. सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किये जाने के उद्देश्य आयोजित किये जा रहे शिविरों में प्राप्त आवेदन एवं उनके निष्पादन की समीक्षा की गई.
जन्म-मृत्यु आवेदनों का करें निष्पादन
गर्मी के मदेनजर पेयजल समस्या दूर करने का निर्देश
गर्मी के मौसम में पेयजल की गंभीर समस्या का उल्लेख करते हुए हर घर नल का जल योजना के तहत सभी घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियो को दिया गया. इसके साथ ही वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कर पेयजल की उपलब्धता प्राथमिकता के साथा सुनिश्चित कराने को दिया जाय. उन्होने 52 चापाकलों को यथाशीघ्र अधिष्ठापित करने का निर्देश पीएचईडी को दिया गया. साथ ही छुटे हुए घरों में बरसात आने के पहले पेयजल की आपूर्ति कराने का भी निर्देश दिया गया है. चारों नगर निकायों में खासकर नालें की साफ-सफाई एवं फोगिंग कराने हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया.सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को सप्ताह में दो दिन नीलाम के मामलों की सुनवाई करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. माननीय उच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक वादों को समय से निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया.
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