Bihar Politics: LTC घोटाले में RJD विधायक अनिल सहनी को दो साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

एलटीसी घोटाला (LTC scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद विधायक अनिल कुमार सहनी को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने विधायक को बिना अनुमति देश छोड़ने से भी मना किया है.
पटना: एलटीसी घोटाला (LTC scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूद राजद विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था. दरअसल, अवकाश और बिना यात्रा किये लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था.
हालांकि कोर्ट ने घोटाले में दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य अपराधियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए. वहीं, पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. इसके अलावे कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया है.
अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराये थे. इसके चलते सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी.
केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी एवं अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था. उसके बाद CBI ने पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर जांच करनी शुरू कर दी थी.
अनिल सहनी 2020 में राजद की तरफ से चुनाव लड़े और कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने. इससे पहले 2010 से 2018 तक जदयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं.
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