कोरोना संकट के कारण 15 मई तक बिहार लॉक, इन नियम-कायदों को जान लें नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे

Bihar Lockdown, Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार ने बुधवार से 15 मई तक 11 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है.बिना किसी कारण पैदल निकलने पर भी प्रतिबंध है. ऐसे में लॉकडाउन के नियम कायदों को जान लेना जरूरी है नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे.
बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार ने बुधवार से 15 मई तक 11 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है.बिना किसी कारण पैदल निकलने पर भी प्रतिबंध है. ऐसे में लॉकडाउन के नियम कायदों को जान लेना जरूरी है नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे. बता दें कि मंगलवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर लॉकडाउन के प्रावधन तय कर दिये गये.
करीब आधे घंटे की बैठक के बाद दोपहर 12:15 बजे को प्रेस काॅन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गयी. मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में पॉजिटिविटी दर पिछले एक सप्ताह से 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है. इसकी रोकथाम के लिए अतिरिक्त पाबंदियां बुधवार से लागू की जा रही हैं. अगले 11 दिन तक सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे.
स्कूल, काॅलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. सभी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जैसे अस्पताल, बैंक, एटीएम संचालन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे. किराना दुकानें, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध व पीडीएस दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. सार्वजनिक स्थानों और रास्तों पर पैदल सहित अनावश्यक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.
सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा. सभी राशन कार्ड धारकों को मई में राशन के लिए पैसे नहीं देने होंगे. यह राशि राज्य सरकार वहन करेगी. इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 15 मई तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले की जानकारी दी.
लॉकडाउन के प्रावधानों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने को कहा गया है. आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं आइपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
सरकार के सभी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे. सिविल व हाइकोर्ट जैसे न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाइकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा. दुकानें, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार व उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय पहले की तरह काम करेंगे.
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण और वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान काम करते रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे दिन तक खुली रहेंगी
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विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इसमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी.
Posted By: Utpal Kant
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By Prabhat Khabar News Desk
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