बिहार की अदालत ने पंजाब के दो शराब तस्कर को सुनायी 10 साल की सजा

Updated at : 27 Mar 2021 7:29 AM (IST)
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बिहार की अदालत ने पंजाब के दो शराब तस्कर को सुनायी 10 साल की सजा

शराब तस्करों को पकड़े जाने के साथ अनुसंधान और सजा की कार्रवाई भी तेज हो गयी है. शुक्रवार को विभिन्न जिलों के उत्पाद न्यायालय द्वारा शराब तस्करी के मामले में बड़ी सजा सुनायी है.

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पटना . शराब तस्करों को पकड़े जाने के साथ अनुसंधान और सजा की कार्रवाई भी तेज हो गयी है. शुक्रवार को विभिन्न जिलों के उत्पाद न्यायालय द्वारा शराब तस्करी के मामले में बड़ी सजा सुनायी है.

नवादा के उत्पाद विशेष न्यायालय के द्वारा पंजाब में तरणतारण जिले के रहने वाले हरप्रित सिंह और हरिजीत सिंह को शराब तस्करी के आरोप में दस साल की सजा और दो लाख का जुर्माना सुनाया है. जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा दी गयी है. वर्ष 2018 में दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी शराब भरे ट्रक के साथ की गयी थी. वे नवादा में पकड़े गये थे. ट्रक में आरएस ब्रांड की 599 कार्टून शराब बरामद की गयी थी.

बीते एक सप्ताह के दौरान कई जिलों के उत्पाद विशेष न्यायालय द्वारा शराब तस्करों व अवैध रूप से शराब बनाने वालों को सजा दी गयी है. उत्पाद विभाग के द्वारा पूर्व चंपारण जिले के पिपराकोठी थाना के रहने वाले मुकेश यादव को 65 पेटी शराब, जेरनेटर और शराब बनाने वाली मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने नामदज अभियुक्तों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख का जुर्माना लगाया है. नालंदा के एक और खगड़िया के दो मामलों में भी शराब तस्कारों को सजा सुनायी गयी है. नालंदा जिले के करायपुर सराय थाना में वर्ष 2017 के एक मामले में भवेश प्रसाद को 50 हजार का जुर्माना व तीन माह की जेल की सजा दी गयी है.

वहीं खगड़िया के बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत खगड़िया के बेलदौर थाना के रहने वाले अली अहमद को तीन वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. खगड़िया जिले के ही परवत्ता थाना के अपरेश चौधरी को छह माह की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया गया है.

Posted by Ashish Jha

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