बीइओ पर आर्थिक दंड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Apr 2017 1:25 AM (IST)
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राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये वेतन से काटने का दिया निर्देश आरा : आवेदक को सूचना नहीं देना चरपोखरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को महंगा पड़ गया. आर्थिक दंड तो लगा ही प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया […]
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राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये वेतन से काटने का दिया निर्देश
आरा : आवेदक को सूचना नहीं देना चरपोखरी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को महंगा पड़ गया. आर्थिक दंड तो लगा ही प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आवेदक के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग ने ढाई सौ रुपये की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चरपोखरी पर लगाया है.
मिली जानकारी के अनुसार चरपोखरी प्रखंड के बराढ़ गांव के रहनेवाले शिक्षक नर्वदेश्वर पांडेय ने विभाग से संबंधित शिक्षा सूचना मांगी थी. आयोग ने इस मामले में 10 फरवरी, 2015, 10 सितंबर, 2015 और 18 अप्रैल, 2016 को सुनवाई की गयी थी.
आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आयोग के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ आर्थिंक दंड लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि दंड की वसूली के साथ आवेदक को उनके प्रपत्र क के अनुरूप सूचना उपलब्ध करायी जाये.
वेतन से पांच बराबर मासिक किस्तों में होगी राशि की कटौती
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के चरपोखरी के वेतन से मासिक किस्तों में कटौती की जायेगी. वेतन से पांच बराबर मासिक किस्तों में राशि की कटौती करने का निर्देश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने दिया है. इस संबंध में जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी को गंभीरता के साथ मासिक किस्त में राशि की कटौती करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.
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