दहेज हत्या में ससुर व देवर को उम्रकैद

Published at :07 Feb 2017 4:02 AM (IST)
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दहेज हत्या में ससुर व देवर को उम्रकैद

कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया आरा : बाइक व सोने की चेन के लिए नीरज कुमारी की हत्या कर दिये जाने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ससुर व देवर को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया […]

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कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

आरा : बाइक व सोने की चेन के लिए नीरज कुमारी की हत्या कर दिये जाने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ससुर व देवर को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया है. दोनों पक्षों की सुनवाई व बहस सुनने के बाद चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने आरोपित ससुर सरयू सिंह व देवर भुलेटी सिंह को सश्रम उम्रकैद की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रसाद राम ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि सहार थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर गांव निवासी श्याम बिहारी सिंह ने
अपनी पुत्री नीरज कुमारी की शादी अप्रैल, 2012 में उदवंतनगर क्षेत्र के सरयू सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह के साथ की थी. शादी के बाद से उसके ससुराल वाले दहेज में बाइक, सोने की चेन व टीवी की मांग करते थे और प्रताड़ित किया करते थे. आखिरकार दहेज के लिए ससुराल वालों ने चार अक्तूबर, 2013 को नीरज कुमारी की हत्या कर दी. मृतका के पिता ने उसके पति, ससुर व देवर सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से छह लोगों की गवाही हुई थी.
पति के खिलाफ जारी है पूरक अनुसंधान
दहेज हत्या के इस मामले में अभी पति के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. पति के खिलाफ इस मामले में पूरक अनुसंधान जारी है. मृतका के पति इंद्रजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में मृतका के ससुर व देवर पर आरोप तय किया गया था.
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