डुमरांव़ : नगर पर्षद क्षेत्र की योजनाओं में हेर-फेर व सूचना के अधिकारों के तहत मांगी गयी अभिलेखों को नहीं देने के आरोप में राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है़ इसके लिए नप के लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए आयोग ने 27 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है़ इस सुनावाई की तिथि पर गैर हाजिर होने पर 25 हजार की राशि अर्थदंड में देने होंगे. बताया जाता है कि नप के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नागेंद्र नाथ तिवारी ने दो वर्ष पूर्व सेंट्रल नाला,
हरिजी हाता स्थित नाली व पीसीसी निर्माण, बाजार समूह में तीन दुकानों का आवंटन सहित पांच योजनाओं की राशि खर्च को लेकर नप से सूचना मांगी थी़ लेकिन नप के लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना के अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया़ अपीलकर्ता ने इसकी शिकायत लोक सूचना आयोग को भेजी़