आरा : हत्या के प्रयास के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने दो आरोपितों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बहस किया. उन्होंने बताया कि बिहिया थानांतर्गत चकरही गांव निवासी राधा किशुन व केशव महतो को गोली व लाठी-डंडा से मारकर 13 नवंबर, 2002 को जख्मी कर दिया गया था.
घटना को लेकर उसी गांव के रामजी महतो व महेंद्र महतो समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए आरोपित रामजी महतो व महेंद्र महतो को उक्त सजा सुनायी.
पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी