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नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

आरा : कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले को लेकर अधिवक्ता सत्यव्रत ने नगर थानाध्यक्ष एसके शाही के खिलाफ एक परिवादपत्र सीजेएम के कोर्ट में दाखिल किया है. सुनवाइ के बाद सीजेएम वीडी राय ने प्राथमिकी दर्ज कर नगर थाना में भेजने का आदेश दिया. परिवादपत्र में पुलिस अधीक्षक क्षत्रनील सिंह को […]

आरा : कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले को लेकर अधिवक्ता सत्यव्रत ने नगर थानाध्यक्ष एसके शाही के खिलाफ एक परिवादपत्र सीजेएम के कोर्ट में दाखिल किया है. सुनवाइ के बाद सीजेएम वीडी राय ने प्राथमिकी दर्ज कर नगर थाना में भेजने का आदेश दिया. परिवादपत्र में पुलिस अधीक्षक क्षत्रनील सिंह को भी गवाह बनाया गया है. परिवादी के अधिवक्ता सत्यव्रत ने कम्पलेंट संख्या 1030 / 16 में कहा है कि 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत दो के खिलाफ कोर्ट में परिवादपत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर थाना भेज दिया था,

लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी और एक प्रतिवेदन कोर्ट में भेज दिया. इसके बाद परिवादी ने जिला जज के कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन 117 / 15 दाखिल किया. वहां से आदेश होने के बाद सीजेएम ने नगर थानाध्यक्ष को पुनः 4 जनवरी, 16 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट द्वारा 10 मार्च को स्मारपत्र भेजा गया़ इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कोर्ट ने 18 अप्रैल को नगर थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा देने का आदेश दिया. 12 मई, 16 को फिर स्मारपत्र भेजा गया़ इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी तो परिवादी ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में परिवादपत्र दाखिल किया है.

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