आरा़ : षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने हत्या के एक प्रयास के मामले में मारपीट करने का दोषी पाते हुए दस आरोपियों को दो-दो हजार प्रोवेशन बांड पर छोड़ने का आदेश दिया़ वहीं पांच महिला आरोपियों को डांट फटकार कर छोड़ दिया़ अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की. उन्होंने बताया कि उदवंतनगर थाना अंतर्गत डिहरी गांव में रघुनीपुर गांव निवासी बलिराम सिंह महेश्वर सिंह व मोहर मती देवी को लाठी-डंडा, ईंट, पत्थर से मारकर 27 अप्रैल को जख्मी कर दिया गया था़
घटना को लेकर डीहरी गांव के योगेंद्र सिंह समेत 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी़,जिसमें पिता, पुत्र व पत्नी भी शामिल थी़ं प्राथमिकी में कहा गया था की जयराम सिंह द्वारा लिये गये नीलामी के गेहूं की फसल का प्रशासन की देखरेख में कटाई कराया जा रहा था़,जिसे अभियुक्तों ने रोकने का प्रयास किया़
इसी बात को लेकर उक्त अभियुक्तों ने उक्त घटना को अंजाम दिया़ सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने भादवि की धारा 323/149 व 147 के तहत दोषी पाते हुए योगेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, माधव सिंह, संजीत सिंह, सिकंदर सिंह, रामजीत सिंह, कामेश्वर सिंह, सुदामा सिंह, सुदेश्वर सिंह व धर्मेंद्र सिंह को दो-दो हजार के प्रोवेशन बांड पर छोड़ने व चिंता देवी, मनोरमा देवी, तुरकी देवी, ममता कुमारी व सुमांता कुमारी को डांट -फटकार कर छोड़ दिया़