कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के आरोपित लंबू शर्मा की जमानत नामंजूर

Published at :13 Aug 2015 12:09 AM (IST)
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कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के आरोपित लंबू शर्मा की जमानत नामंजूर

आरा :चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपित लंबू शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. इसके पूर्व सीजेएम वी डी राय ने लंबू शर्मा का जमानत अर्जी खारिज कर दिये थे. इसके बाद लंबू शर्मा की ओर से अधिवक्ता शिवजी सिंह ने जिला जज […]

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आरा :चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपित लंबू शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. इसके पूर्व सीजेएम वी डी राय ने लंबू शर्मा का जमानत अर्जी खारिज कर दिये थे. इसके बाद लंबू शर्मा की ओर से अधिवक्ता शिवजी सिंह ने जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल किया था. जिला जज एके झा ने सुनवाई के लिए जमानत अर्जी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में भेज दिये थे.

विदित हो कि गत 23 जनवरी को सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के दौरान एक युवती समेत एक पुलिस जवान की मौत हो गयी थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गये थे. बम ब्लास्ट के दौरान कोर्ट में पेशी के लिए आये लंबू शर्मा सहित दो अभियुक्त पुलिस के हिरासत से फरार हो गया था.
पुलिस ने दिल्ली से लंबू शर्मा को गिरफ्तार किया था. पुलिस के समक्ष अपनी स्वीकारोक्ति बयान में घटना में संलिप्तता बतायी थी. साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी भी पुलिस को दी थी. पुलिस ने सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट कांड का मुख्य आरोपित बताते हुए सीजेएम कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था. कोर्ट में लंबू शर्मा के अधिवक्ता शिवजी सिंह ने बहस किया, जबकि लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने उसका जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि कुछ साल पूर्व कोर्ट में बम ब्लास्ट का भी आरोपित है. शर्मा ने अपने बयान में स्वीकार किया है. साथ ही पुलिस अनुसंधान के दौरान उसके खिलाफ काफी ठोस साक्ष्य है.
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