आरोपितों ने मठियाधीश साधु की कर दी थी हत्या
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डकैती व हत्या के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद
आरोपितों ने मठियाधीश साधु की कर दी थी हत्या आरा : डकैती व हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को चार आरोपितों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. 20 मई, 2013 को अगिआंव थाने के पिटरो गांव में मठ के साधु की हत्या और अष्टधातु […]
आरा : डकैती व हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को चार आरोपितों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. 20 मई, 2013 को अगिआंव थाने के पिटरो गांव में मठ के साधु की हत्या और अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी के मामले में फैसला सुनाया गया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बहस की. उन्होंने बताया कि अगिआंव थानांतर्गत पिटारो गांव स्थित रामजानकी मंदिर, मठिया में डकैतों द्वारा 20 मई, 2013 की रात्रि में मठियाधीश साधु शिव नारायण दास उर्फ शिवबचन महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
साथ ही अष्टधातु के रामजानकी की मूर्ति को भी चुरा लिया गया था. घटना को लेकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान चरपोखरी थानांतर्गत नगरी गांव निवासी विनायक पाठक को गिरफ्तार किया था. इसके बयान के आधार पर पुलिस ने अगिआंव थानांतर्गत जमुनीपुर गांव के खलिहान में भूसा में रखी गयी मूर्ति को बरामद किया था. वहां पर रखवाली करनेवाले इसी गांव के सुरेश पासवान, शौकत अंसारी व सत्यनारायण पासवान को पुलिस ने अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया था.
नौ गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला : एपीपी अजय कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. नौ गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने भादवि की धारा 396 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित विनायक पाठक, सुरेश पासवान, शौकत अंसारी व सत्यनारायण पासवान को उम्रकैद व 20 – 20 हजार रुपया अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के सश्रम कैद व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई.
दंड की राशि से रामजानकी की मूर्ति होगी पुन: स्थापित : डकैती व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा के साथ अर्थदंड भी आरोपितों पर लगाया गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि आरोपितों से वसूल की जानेवाली अर्थदंड की राशि से रामजानकी की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाये. अर्थदंड की राशि रामजानकी मंदिर में जमा करने का भी आदेश दिया गया है.
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