गर्भवती काजल हत्याकांड में लेडी डॉन जेबा व टिंकू मियां का छोटा भाई इंतेसार दोषी करार

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गर्भवती काजल हत्याकांड में लेडी डॉन जेबा व टिंकू मियां का छोटा भाई इंतेसार दोषी करार

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तीन साल पूर्व शहर के बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में पुलिस ने मोगलपुरा की लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया गया है. एडीजे-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया. कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है. दोषी करार लेडी डॉन जेबा खान बबरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा के कुख्यात अपराधी मो इम्तियाज उर्फ काना की पत्नी है. वहीं इंतेसार इलाके के कुख्यात अपराधी टिंकू मियां और इम्तियाज का छोटा भाई है. मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 29 जुलाई को सुनवाई की जायेगी. मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मोगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में आरिफ की पत्नी और बेटा आइ विटनेस थे. वहीं घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया था. विगत 19 जुलाई 2021 को हुई इस घटना में कुख्यात टिंकू मियां पर साजिश रचने का आरोप लगा था. काजल के पिता आरिफ के द्वारा केस दर्ज कराया गया था. जिसमें टिंकू मियां, इम्तियाज की पत्नी जेबा, इंतेसार सहित बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. घटना के बाद आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था. डराने के उद्देश्य से उसपर गोली भी चलायी गयी थी. गोली चलाने के मामले में भी आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से केस दर्ज कराया था. — जेबा ने कोर्ट से निकलते ही दी धमकी : आरिफ अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद डॉन जेबा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट रूम से निकलने के बाद जेबा पहले अपने बच्चे से मिली. कोर्ट में मौजूद मृतका काजल के पिता आरिफ ने बताया कि जेबा ने कोर्ट रूम के बाहर उन्हें और उनके परिवार को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी. इतना ही नहीं जेबा के परिवारवालों ने भी भला-बुरा कहा. इस दौरान बबरगंज थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी. आरिफ ने बताया कि जिस वक्त जेबा ने उन्हें धमकी दी उस वक्त बबरगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी वहां मौजूद थे. जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार के लोगों को पुलिस पदाधिकारी ने थाना की जीप से घर तक छोड़ा.

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