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मोबाइल टैब से ऑनलाइन क्लासेज की फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी का केस

मोबाइल टैब से ऑनलाइन क्लासेज की फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी का केस

भागलपुर. तिलकामांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के समीप शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले शिव शंकर प्रसाद दास ने रांची झारखंड के बेसिक फर्स्ट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालक और उनके तत्कालीन जोनल हेड और तत्कालीन सेल्स हेड हिम्मत सिंह भरनी के विरुद्ध लाखों रुपये की धोखाधड़ी का केस तिलकामांझी थाना में दर्ज कराया है.

उन्होंने बताया कि एक विज्ञापन के माध्यम से उन्होंने 28 जुलाई 2019 को उक्त कंपनी द्वारा मोबाइल टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास दिये जाने की फ्रेंचाइजी का एड देखा. उन्होंने संपर्क किया. कंपनी के जोनल हेड और सेल्स हेड ने उन्हें कंपनी के लुभावने ऑफर देकर और कंपनी का ब्रांड एंबेस्डर एक बड़े क्रिकेटर का नाम बताकर भागलपुर और बांका जिला की फ्रेंचाइजी देने और इसके लिये मोबाइल टैबलेट मुहैया कराने के नाम पर लाखों रुपये कंपनी के खाते में डिपॉजिट कराये.

दिये गये समय तक जब कंपनी का काम भी शुरू नहीं हुआ और न ही कोई प्रचार प्रसार हुआ तो इस संबंध में उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से जानकारी मांगी. उन्होंने कंपनी के संचालक का फोन नंबर मुहैया कराया. उसके बाद कंपनी के संचालक रंधीर कुमार प्रियदर्शी ने मिलने पर झूठा आश्वासन दिया. करीब दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी जब उनके द्वारा डिपॉजिट किये गये पैसे वापस नहीं मिले तो उन्होंने इस बाबत तिलकामांझी थाना में केस दर्ज कराया है.

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