Bhagalpur News : बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण के छह माह पूरे, दो मामले में आया फैसला
Published by : Aditya Kumar Jha Updated At : 13 Jun 2024 8:46 PM
भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल के जिलों की सुनवाई होती है. दुर्घटना में मारे गये परिवार के सदस्यों को मिलेगा मुआवजा.
Bhagalpur News : मोटर दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के परिजनों को इधर-उधर भटकना न पड़े और समय पर मुआवजा मिल जाये इसके लिए राज्य सरकार ने भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल के लिए भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त परिसर में दो जनवरी 2024 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण का गठन किया गया. न्यायाधीकरण में दावा न्यायाधीकरण के अध्यक्ष विजय कुमार व सचिव अमित कुमार हैं. अध्यक्ष व सचिव दुर्घटना संबंधी मामले की सुनवाई करते हैं. सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से सदस्य उपस्थित रहते हैं. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण के छह माह पूरे हो गये हैं.
छह माह में दाखिल हुए 250 मामले पर हो रही है सुनवाई
दावा न्यायाधीकरण के गठन होने के छह माह पूरे हो गये हैं. इन छह माह में भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल से 250 मामले आये हैं और इन मामलों पर सुनवाई हो रही है. वहीं इसी मामले में से दो मामले में दावा न्यायाधीकरण ने फैसला सुनाया. इस फैसले में दुर्घटना में मारे गये परिवार के सदस्यों को मुआवजा की राशि पांच -पांच लाख रुपये दी जायेगी. एक परिवार बांका व दूसरे परिवार के सदस्य भागलपुर के बिहपुर के हैं. दोनों प्रमंडल में भागलपुर, बांका, खगड़िया, बेगुसराय,लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा व जमुई हैं. मामले में बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण भागलपुर- मुंगेर प्रमंडल के सचिव अमित कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल के लिए भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त परिसर में दो जनवरी 2024 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण का गठन किया गया है. छह माह में भागलपुर व मुंगेर प्रमंडल से 250 मामले आये हैं. दो मामले में दावा न्यायाधीकरण ने फैसला सुनाया.
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