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अफवाह फैलानेवाले संदेश पर ग्रुप एडमिन करें कार्रवाई

भागलपुर: सोशल मीडिया, व्हाट्स एप्प व फेसबुक चलाने वाले गुप एडमिन पर अफवाह फैलाने वाले सदस्यों पर नजर रखनी होगी. ऐसे सदस्य को ग्रुप से या तो बाहर करना होगा, नहीं तो संबंधित थाना को मामले की सूचना देनी होगी. ऐसा नहीं करनेवाले ग्रुप एडमिन पर आइटी एक्ट (साइबर क्राइम) के तहत कार्रवाई होगी. इस […]

भागलपुर: सोशल मीडिया, व्हाट्स एप्प व फेसबुक चलाने वाले गुप एडमिन पर अफवाह फैलाने वाले सदस्यों पर नजर रखनी होगी. ऐसे सदस्य को ग्रुप से या तो बाहर करना होगा, नहीं तो संबंधित थाना को मामले की सूचना देनी होगी. ऐसा नहीं करनेवाले ग्रुप एडमिन पर आइटी एक्ट (साइबर क्राइम) के तहत कार्रवाई होगी. इस बारे में डीएम आदेश तितरमारे व एसएसपी मनोज कुमार ने संयुक्तादेश जारी किया है. मामले को लेकर गाइडलाइन भी जारी हुआ है.
प्रशासन ने यह निर्देश बाल्टी कारखाना में धर्मस्थल के निकट आपत्तिजनक पदार्थ के फेंके जाने के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने को लेकर जारी किया है.

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