भागलपुर : 12 दिसंबर से शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा के चालक अपनी गाड़ी के आगे कोडिंग नंबर और ड्रेस के साथ गाड़ी चलायेंगे. इससे गाड़ियों का रूट भी निर्धारित कर दिया गया है. अब इस रूट और कोडिंग के बिना शहर की सड़क पर यह गाड़ी नहीं चल पायेगी. स्मार्ट सिटी की तैयारी एक ओर एसपीवी कंपनी तो कर ही रही है, वहीं दूसरी स्मार्ट सिटी में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने को लेकर काम शुरू हो गया है. इसको लेकर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने रविवार को हवाई अड्डा मैदान में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का कोडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया.
चार से आठ दिसंबर तक ऑटो रिक्शा और नौ से 10 दिसंबर तक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा. हवाई अड्डा मैदान में कुछ ऑटो चालकाें ने इस निर्णय का विरोध किया और कुछ देर के लिए नाराजगी जताते हुए हो हल्ला भी किया, लेकिन अधिक संख्या में ऑटो वालों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया. सोमवार को भी रजिस्ट्रेशन का काम होगा.
यातायात प्रभारी रंजन कुमार आैर मोटर यान निरीक्षक गौतम कुमार ने कहा कि नियम को हर हाल में पालन किया जायेगा. कोडिंग और ड्रेस कोड के बिना कोई काम नहीं होगा. विरोध कर रहे ऑटो वालों ने कहा कि इस नियम का पालन करने को लेकर एक माह का समय देना होगा.
कुछ ऑटो चालकों ने जताया विरोध, कहा नियम के विरुद्ध हो रहा काम
कहां से कहां तक रूट कलर कोड
नवगछिया से जीरो माइल लाल
बरारी से स्टेशन हरा
सबौर से तिलकामांझी पीला
सबौर से तिलकामांझी 4, तिलकामांझी से स्टेशन 6
जगदीशपुर से गुरहट्टा 3, बरारी से स्टेशन 8
नाथनगर से स्टेशन 2
चार से आठ तक ऑटो रिक्शा व नौ से 10 दिसंबर तक इ-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन
कहां से कहां तक स्टोपेज
नवगछिया से जीरो माइल अश्वरोही के बगल में
सबौर से तिलकामांझी तिलकामांझी मंदिर से पूर्व
बरारी से स्टेशन,स्टेशन से तिलकामांझी स्टेशन रोड के बगल में
जगदीशपुर से गुरहट्टा चाैक, गोराडीह गुरहट्टा रोड के बगल में
परिसदन से कचहरी,घंटाघर-डिक्सन
भीखनपुर,भोलानाथ पुल,बागबाड़ी
डिक्सन,भोलानाथ पुल,भीखनपुर, इशाकचक थाना,पुलिस क्लब,परिसदन
बागबाड़ी, भोलानाथ,भीखनपुर गुमटी नंबर तीन
इ-रिक्शा से ऑटो रूट ठहराव
परिसदन से डिक्सन मोड़ परिसदन व हनुमान मंदिर के पास
भीखनपुर गुमटी 3 से बागबाड़ी बागबाड़ी चौक
परिचालन का बना दायरा : नये नियम के तहत अब ऑटो और इ-रिक्शा को अपने दायरे में ही चलना होगा. इन गाड़ियों के रूट का भी निर्धारण कर दिया गया. इस रूट के आगे कोई गाड़ी गयी, तो कड़ा जुर्माना लगाया जायेगा. नये नियम को तोड़कर गाड़ी चलाने वाले को 55 सौ रुपये जर्माना देना होगा.