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फैसला सुरक्षित, 28 को होगा आदेश

भागलपुर : तातारपुर गोलाघाट मोहल्ले की महिला सपना सुमन को तातारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार, महिला थानाध्यक्ष ज्ञान भारती सहित महिला कर्मी के पिटाई मामले में सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मामले में 28 नवंबर को आदेश जारी होगा. कोर्ट में डीआइजी की रिपोर्ट पर बहस हुई, इसमें गवाह बने विधिज्ञ संघ महासचिव संजय मोदी व मामले को लेकर पक्ष रखे कौशलेंद्र नाथ सहाय ने पैरवी की. उन्होंने डीआइजी की रिपोर्ट पर कई तरह के सवाल उठाये और पुलिस पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई के नाम पर बचाने की बात कही.
यह है मामला. तातारपुर गोलाघाट मोहल्ले की महिला सपना सुमन ने एसएसपी मनोज कुमार, तातारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार, महिला थानाध्यक्ष ज्ञान भारती व एक अन्य महिला कर्मी पर मारपीट सहित कई गंभीर आरोप लगाये थे. महिला थानाध्यक्ष ज्ञान भारती पर सरेआम पिटाई करने व तातारपुर थानाध्यक्ष द्वारा तंग करने का आरोप लगा था. इस बारे में एसएसपी मनोज कुमार द्वारा नहीं कार्रवाई किये जाने से सपना सुमन ने सीजेएम कोर्ट में न्याय की गुहार की थी.
सपना से मारपीट का मामला
सीजेएम कोर्ट में डीआइजी की पेश हुई रिपोर्ट पर जिरह
चाय व सत्तू बेचने वालों सहित दागी को गवाह बनाने पर सवाल

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