आवेदन करते समय अगर विद्यार्थी के पास आधार संख्या है, तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र पर करेंगे. आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आवेदक आधार के नामांकन संख्या का प्रयोग कर आवेदन कर सकेंगे. लेकिन आवेदन की स्वीकृति तभी मिल पायेगी, जब आधार संख्या उपलब्ध कराया जायेगा. जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर विद्यार्थी का आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था रहेगी. ऋण राशि भुगतान से पहले आवेदक की पैन विवरणी निबंधन सह परामर्श केंद्र और बैंक में समर्पित करना आवश्यक होगा.
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मोबाइल पर ऑनलाइन के बाद बरारी में आॅफलाइन आवेदन
भागलपुर: बिहार सरकार शिक्षा ऋण के लिए दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी. इस योजना से उन छात्रों को शिक्षा ऋण मिलेगा, जो बिहार में स्थित मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 12वीं उत्तीर्ण होंगे. इसके लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप डेवलप कर रही है. इसके बाद छात्र अपने मोबाइल पर एप […]
भागलपुर: बिहार सरकार शिक्षा ऋण के लिए दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी. इस योजना से उन छात्रों को शिक्षा ऋण मिलेगा, जो बिहार में स्थित मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 12वीं उत्तीर्ण होंगे. इसके लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप डेवलप कर रही है. इसके बाद छात्र अपने मोबाइल पर एप डाउनलोड कर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करेंगे. भागलपुर के छात्र बरारी में तैयार हो रहे निबंधन सह परामर्श केंद्र में मांगे गये कागजात और अपनी तसवीर जमा करेंगे. इसके बाद ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होगी.
आवेदन करते समय अगर विद्यार्थी के पास आधार संख्या है, तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र पर करेंगे. आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आवेदक आधार के नामांकन संख्या का प्रयोग कर आवेदन कर सकेंगे. लेकिन आवेदन की स्वीकृति तभी मिल पायेगी, जब आधार संख्या उपलब्ध कराया जायेगा. जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर विद्यार्थी का आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था रहेगी. ऋण राशि भुगतान से पहले आवेदक की पैन विवरणी निबंधन सह परामर्श केंद्र और बैंक में समर्पित करना आवश्यक होगा.
ऐसे होगा आवेदन स्वीकृत
आवेदक द्वारा किये गये ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की पहले जांच की जायेगी. इसके बाद शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे और आवेदन की हार्ड कॉपी को अधिकतम तीन दिनों में संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध करायेंगे. बैंक शाखाओं को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के पोर्ट का यूजर नेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा. संबंधित शाखा द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदनों को निष्पादित किया जायेगा. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने (कारण सहित) की सूचना आवेदक व निबंधन सह परामर्श केंद्र को एसएमएस से देगा. स्वीकृति की स्थिति में डॉक्यूमेंट के लिए शाखा पर आने की तिथि भी सूचित की जायेगी. ऋण स्वीकृति की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट का काम बैंक पूरा करेगा.
शिक्षा ऋण के लिए आवश्यक कागजात
आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक व प्लस टू और अंतिम सफल परीक्षा का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, लागू होने की स्थिति में प्राप्त छात्रवृत्ति व नि:शुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी, छात्र/माता-पिता/अभिभावक/गारंटर की दो पासपोर्ट साइज तसवीर, पिछले वर्ष का वेतन प्रमाणपत्र व फॉर्म 16, पिछले दो वर्ष का आयकर रिटर्न, माता-पिता के पिछले छह माह के बैंक खातों का विवरण व आधार कार्ड, आवासी प्रमाणपत्र, कर भुगतान रसीद आदि.
एक ही फॉर्म सभी बैंकों के लिए
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंक से शिक्षा ऋण के लिए एक समान आवेदन पत्र होगा, जो सभी बैंकों के लिए मान्य होगा. जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर एक मे आइ हेल्प यू का काउंटर होगा, जहां छात्रों को आवश्यकता के अनुसार सहयोग किया जायेगा.
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