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पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी दोषी करार

भागलपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की अदालत ने पति की हत्या के आरोपित पत्नी बेबी देवी और उसके प्रेमी मणिकांत यादव को दोषी करार दिया है. दोनों के खिलाफ 21 सितंबर को सजा सुनाया जायेगा. जीरोमाइल में किराया का मकान खोजने के दौरान गायब रामानंद राम का शव झुरखुरिया के पास कुआं में […]

भागलपुर: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की अदालत ने पति की हत्या के आरोपित पत्नी बेबी देवी और उसके प्रेमी मणिकांत यादव को दोषी करार दिया है. दोनों के खिलाफ 21 सितंबर को सजा सुनाया जायेगा. जीरोमाइल में किराया का मकान खोजने के दौरान गायब रामानंद राम का शव झुरखुरिया के पास कुआं में मिला था. सरकार कीओर से मामले में अपर लोक अभियोजक प्रकाश भगत और बचाव पक्ष से अभयकांत झा और अरुण कुमार झा ने पैरवी की.
यह था मामला : कहलगांव के रामानंद राम अपनी पत्नी बेबी देवी सबौर के खनकिता गांव में किराया के मकान में रहते थे. उनके समीप ही मणिकांत यादव भी रहते थे. रामानंद राम को आशंका हुई कि उसकी पत्नी बेबी देवी के साथ मणिकांत यादव का अवैध संबंध है.

इस मामले को लेकर रामानंद राम ने मणिकांत यादव से विराेध भी जताया, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया. आखिरकार रामानंद राम ने खनकिता गांव को छोड़ शहर में रहने के लिए सोचा. इसके लिए 15 फरवरी 2012 को रामानंद राम अपनी पत्नी बेबी देवी के साथ जीरोमाइल में कमरा ढूंढने आ गये. मगर वह अचानक गायब हो गये. 23 फरवरी को रामानंद राम का शव झुरखुरिया में आशुतोष मंडल के कुआं से मिला. पुलिस ने मामले में बेबी देवी और मणिकांत यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

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