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सात दिन गैरहाजिर रहे, तो जायेगी नौकरी

भागलपुर: नगर निगम भागलपुर ने शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कोई भी संविदा और अस्थायी सफाइकर्मी अगर निगम और सफाई प्रभारी को जानकारी दिये बिना काम पर नहीं आता है, तो उसकी नौकरी खत्म हो जायेगी. वह अपनी नौकरी से स्वत: बर्खास्त समझा […]

भागलपुर: नगर निगम भागलपुर ने शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत कोई भी संविदा और अस्थायी सफाइकर्मी अगर निगम और सफाई प्रभारी को जानकारी दिये बिना काम पर नहीं आता है, तो उसकी नौकरी खत्म हो जायेगी. वह अपनी नौकरी से स्वत: बर्खास्त समझा जायेगा.

इतना ही नहीं नगर निगम से भविष्य में संविदा और अस्थायी तौर पर बहाली प्रक्रिया में ऐसे बर्खास्त सफाइकर्मियों को बहाल नहीं किया जायेगा. निगम में काम करनेवाले स्थायी सफाइकर्मी भी सात दिनों तक सूचना दिये बगैर निगम नहीं आये तो उनपर भी कार्रवाई की जायेगी. बिना बताये सात दिनों तक गायब रहने के मामले में जांच चलेगी. इस अवधि के दौरान वे निलंबित रहेंगे. जांच रिपाेर्ट के आधार पर नगर आयुक्त उस पर कार्रवाई करेंगे. नगर आयुक्त ने मेयर के साथ बैठक पर यह निर्णय लिया है. जल्द ही इसे प्रभावी बनाया जायेगा.

सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने यह निगम : सफाई व्यवस्था को हर हाल में पटरी पर लाने के लिए निगम यह नियम लागू करने की तैयारी में है. अगस्त के पहले सप्ताह से इस नियम प्रभावी कर दिया जायेगा. स्मार्ट सिटी में भागलपुर का नाम शामिल होने के बाद नगर निगम सफाई व्यवस्था शहर में पूरी तरह ठीक करने के लिए यह नियम बनाया है. यह नियम सफाइकर्मियों के अलावा निगम के अन्य विभाग में संविदा और अस्थायी रूप में काम कर रहे कर्मचारी पर भी लागू होगा.
सफाई व्यवस्था और निगम के सभी कार्यालय की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है. सात दिनों तक बिना बताये गैरहाजिर रहने वाले संविदा और अस्थायी सफाइकर्मी को बर्खास्त किया जायेगा और भविष्य में निगम में किसी समायोजन में उनके नाम पर विचार नहीं होगा. स्थायी कर्मी पर निलंबन की कार्रवाई होगी और जांच की जायेगी. जांच होने तक वे निलंबित माने जायेंगे.
अवनीश कुमार सिंह, नगर आयुक्त

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