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दहेज हत्या में दो को आजीवन व एक को 10 वर्ष की सजा
भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा ने दहेज हत्या के आरोपित पति दीपक कुमार जायसवाल और वीणा देवी को सोमवार आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं अजय कुमार जायसवाल को 10 वर्ष की सजा दी. अदालत ने तीनों आरोपित पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया और नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा […]
भागलपुर : चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा ने दहेज हत्या के आरोपित पति दीपक कुमार जायसवाल और वीणा देवी को सोमवार आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं अजय कुमार जायसवाल को 10 वर्ष की सजा दी. अदालत ने तीनों आरोपित पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया और नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी.
मामले के अनुसार बाराहाट के चिलमिल निवासी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि उनकी बहन पूनम देवी और दीपक कुमार जायसवाल की शादी 30 अप्रैल 1992 से हुई थी. चार अप्रैल 1993 को पूनम देवी पर दीपक कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल और वीणा देवी ने केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी. वीणा देवी ने खुद को बचाने का प्रयास किया, मगर वह तब तक बुरी तरह झुलस गयी थी. ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि सूचना पाकर वह अपनी बहन को भागलपुर जेएलएनएमसीएच लाये, जहां से उसे पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. 11 अप्रैल को पुलिस ने वीणा देवी का बयान दर्ज किया. 13 अप्रैल को उसकी मौत हो गयी. वीणा देवी ने मरने से पहले पुलिस को बताया कि उसका पति दीपक कुमार जायसवाल फ्रिज, मोटरसाइकिल के लिए तंग करता था.
दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की सजा
भागलपुर. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने एकचारी दियारा के जितेंद्र मंडल को दहेज हत्या के मामले में सोमवार को सात वर्ष की सजा सुनाया. मामले में सरकार की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजक राजेंद्र चौधरी और बचाव पक्ष से अभयकांत झा और सुनील कुमार ने पैरवी की.
यह था मामला. एकचारी दियारा (पीरपैंती) के रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी श्याम सुंदर सिंह ने अपनी बेटी फूल कुमारी देवी की शादी गांव के ही जितेंद्र मंडल से वर्ष 2001 में की. दहेज के रूप में जितेंद्र को जेवर, कपड़ा व पैसा दहेज में दिया. फूल कुमारी देवी अपने नौ माह की बच्ची प्रियंका कुमारी के साथ ससुराल में रहती थी, लेकिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. इस बात की जानकारी फूल कुमारी देवी अपने पिता श्याम सुंदर सिंह से की थी.
28 फरवरी 2004 को श्याम सुंदर सिंह अपने साथ सिंगेश्वर यादव, अवधेश मंडल, आनंद मंडल के साथ गांव टपुआ में यज्ञ देखने गये. वहां अपनी बेटी व नतिनी से मिलने गये तो कहा गया कि 27 फरवरी को पति-पत्नी का झगड़ा हुआ था. इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि उसकी बेटी और नतिनी को जान से मारकर गायब कर दिया गया. बाद में गंगा किनारे खोजने पर दोनों के शव मिले. पीरपैंती थाना ने पति जितेंद्र मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस चार्जशीट में शंभू मंडल, छोटेलाल मंडल और सुधीर मंडल को भी शामिल किया गया था.
राजकुमार चौधरी को भाला मारने के आरोप में डेढ़ माह की सजा
भागलपुर. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने भाला मारने के आरोप में सोमवार को राजकुमार चौधरी को डेढ़ माह की सजा सुनायी. हालांकि, आरोपित ने इतने माह तक जेल में रहा था, इस कारण वह तत्काल छूट भी गया.
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