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आेमप्रकाश दास को छह साल की कैद

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को रवि कुमार की हत्या के मामले में ओमप्रकाश दास को छह साल की सजा सुनायी. ओमप्रकाश दास मामले के ट्रायल के दौरान साढ़े छह साल कारावास में रह चुका है. इस कारण कोर्ट के आदेश के बाद उसके ट्रायल में ही सजा भुगतने से […]

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को रवि कुमार की हत्या के मामले में ओमप्रकाश दास को छह साल की सजा सुनायी. ओमप्रकाश दास मामले के ट्रायल के दौरान साढ़े छह साल कारावास में रह चुका है. इस कारण कोर्ट के आदेश के बाद उसके ट्रायल में ही सजा भुगतने से रिहाई के भी कागज तैयार होने लगे. मामले में सरकार की ओर से मो कलीम उल्लाह और बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की थी.

यह है मामला. 14 जून 2009 को मसकन बरारी जयचंद्र दास और उसका बेटा रवि कुमार अपने घर के बाहर मिट्टी ठीक कर रहे थे. इस दौरान पड़ोसी सियाराम दास, उनके पुत्र शंकर दास और ओमप्रकाश दास उर्फ चिलवा आ गये. उन्होंने तत्काल मिट्टी उठाने से मना करने लगे. बाद में वे लाठी-डंडे से लैस होकर उनसे जयचंद्र दास पर हमला कर दिया. इस दौरान रवि अपने पिता का बीच-बचाव करने लगा. मगर तभी ओमप्रकाश दास उर्फ चिलवा खंती लेकर आ गया
और रवि के सिर पर हमला कर दिया. इससे रवि बुरी तरह जख्मी हो गया. उसे जेएलएमएनसीएच ले जाते समय रवि की मौत हो गयी. इसके बाद नाथनगर थाना में ओमप्रकाश दास, शंकर दास और सियाराम दास के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. इस मामले में शंकर दास फरार है.

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