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दहेज प्रताड़ना में 10 को तीन-तीन वर्ष कैद व जुर्माना

बीबी आरजू के नालसीवाद पर नाथनगर थाना में हुई थी प्राथमिकी भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में 10 आरोपित को तीन-तीन वर्ष की कैद का आदेश दिया. इनमें कोर्ट ने प्रत्येक आरोपित पर 5000 रुपये जुर्माना और नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा […]

बीबी आरजू के नालसीवाद पर नाथनगर थाना में हुई थी प्राथमिकी

भागलपुर : षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में 10 आरोपित को तीन-तीन वर्ष की कैद का आदेश दिया. इनमें कोर्ट ने प्रत्येक आरोपित पर 5000 रुपये जुर्माना और नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी निर्देश दिया. सभी 10 आरोपित में मीर मंजर हुसैन, बीबी परवीन, मीर डब्लू, मीर मुन्ना, मीर जानी, मीर बिट्टॅू, मीर आफताब हुसैन, टिंकी, बिजली, रिंकी मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्र और बचाव पक्ष से अभयकांत झा और सुनील कुमार ने पैरवी की थी.
यह है मामला. सन्हौला की बीबी आरजू की शादी नौ मई 2003 को नाथनगर के नरगा निवासी मीर मंजर हुसैन से हुई थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष ने बीबी आरजू पर दबाव बनाया कि वह अपने भाई मुस्ताक की शादी उसकी ननद रिंकी से कराये. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका तलाक हो जायेगा.
इसके अलावा बीबी आरजू से रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल और नकद राशि भी मांगा गया. इस दौरान उसे जलाने का भी प्रयास किया और षडयंत्र के तहत जबरन एक एकरारनामा पर भी कराया गया. सुसराल वालों से परेशान होकर बीबी आरजू ने सीजेएम कोर्ट में नालसी वाद दायर कर दिया. बाद में नालसी वाद के आधार पर बीबी आरजू की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ.

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