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सेल्स टैक्स विभाग ने 31 तक दी मोहलत, रजिस्ट्रेशन नहीं तो नोटिस

भागलपुर: सेल्स टैक्स विभाग ने नये वैट के दायरे में आये मिठाई से लेकर कपड़ा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है. विभाग ने दुकानदारों से 31 जनवरी तक आवेदन करने के लिये कहा है. इसके बाद विभाग की ओर से छापेमारी की जायेगी. अभी तक किसी भी दुकानदार ने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू […]

भागलपुर: सेल्स टैक्स विभाग ने नये वैट के दायरे में आये मिठाई से लेकर कपड़ा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है. विभाग ने दुकानदारों से 31 जनवरी तक आवेदन करने के लिये कहा है. इसके बाद विभाग की ओर से छापेमारी की जायेगी. अभी तक किसी भी दुकानदार ने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू नहीं की है.

उधर, दुकानदार ने बताया कि विभाग का साफ्टवेयर अपडेट नहीं है, जिससे वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सके. बता दें कि 500 रुपए मीटर से अधिक के कपड़े और 2000 रुपये से अधिक राशि पर सरकार ने पांच फीसदी वैट देय किया है. सेल्स टैक्स ऑफिस से जुड़े सभी अंचल के व्यापारी को नये टैक्स दायरे में आने के लिये रजिस्ट्रेशन कराना है. इस नियम के तहत 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर भुगतान शुरू करने को कहा गया है. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो विभाग की ओर से सर्वे का काम किया जायेगा. इसमें दो फरवरी सुबह 11 बजे तक दफ्तर में आकर लेखा पुस्तकों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है.

मामले में लापरवाही बरतने वाले दुकानदार पर बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. नये टैक्स अदायगी को लेकर रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सेल्स टैक्स के डिप्टी कमिश्नर सियाराम कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पर ही वे टैक्स अदायगी कर पायेंगे. जनवरी के बाद विभाग अपने स्तर पर पदाधिकारियों की टीम भेज कर जांच करायेगा. इस तरह के सर्वे में दुकानदार को लेखा पुस्तक लेकर आना होगा.
मिठाई विक्रेताओं की बनेगी सूची
सेल्स टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार 500 रुपये तक व उससे ऊपर की मिठाई बिक्री वाले आंकड़े जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. कई छोटे दुकानदार के पास महंगे मिठाई बेचे जाते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, ताकि वे टैक्स अदायगी कर सकें.

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