भागलपुर: जुगाड़ गाड़ी (यंत्र चालित ठेला) का परिचालन ही अवैध है. डीएम प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके परिचालन को अवैध ठहराते हुए इसे बंद कराने का आदेश दिया है. उसके आदेश के बाद इसमें कुछ भी कहने की आवश्यक ही नहीं रह जाती है. जुगाड़ गाड़ी चालकों के प्रदर्शन के बाद इसका परिचालन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है और फिलहाल इसकी धर-पकड़ भी नहीं हो रही है. इस संबंध में डीएम श्री मीणा ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जुगाड़ चलाने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिये हैं.
नियमानुसार इस पर कार्रवाई होगी और छापामारी कर इसकी धर-पकड़ की जायेगी. विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिनों पुलिस प्रशासन द्वारा जुगाड़ गाड़ियों की धर-पकड़ की गयी और उसका परिचालन भी रोका गया था. इससे क्षुब्ध होकर जुगाड़ गाड़ी चालकों ने जुलूस निकालते हुए समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया था. इसके बाद एक बार फिर से शहर में जुगाड़ का परिचालन शुरू हो गया है. डीएम श्री मीणा ने कहा कि इस पर रोक के लिए जल्द ही रेड आदि की कार्रवाई शुरू की जायेगी.
इधर एसएसपी राजेश कुमार ने कहा कि पहले ही मुख्य बाजार सूजागंज में जुगाड़ गाड़ी पर रोक लगायी गयी है. साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि जुगाड़ गाड़ी के विकल्प में व्यवसायी अन्य वाहनों की व्यवस्था शीघ्र कर ले ताकि काम प्रभावित न हो.