भागलपुर: बिजली विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है. विभाग ने बिना बिजली कनेक्शन दिये ही उपभोक्ता को 7628 रुपये का बिल भेज दिया. जिला उपभोक्ता फोरम ने नाथनगर थाना क्षेत्र के दिग्घी निवासी रामाशीष मंडल के वाद (99/2013) पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी बिजली विभाग के विद्युत कार्यपालक अभियंता व सहायक विद्युत अभियंता को बिल को निरस्त करने का आदेश दिया है.
साथ ही वादी को परेशानी के रूप में दो हजार रुपये व मुकदमा खर्च के रूप में पांच सौ रुपये देने का भी आदेश दिया है. आदेश का पालन दो महीने के अंदर सुनिश्चित करने की बात कही गयी है. आदेश फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य डॉ सुनील अग्रवाल ने वाद पर सुनवाई के बाद दिया है. माले में वादी ने विद्युत कनेक्शन के लिए विभाग में आवेदन दिया था.
विभाग द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत कर विद्युत कनेक्शन का आदेश दिया गया, लेकिन वादी के आवासीय परिसर में न तो विद्युत कनेक्शन दिया गया न ही नया मीटर लगाया गया. अपने वाद पत्र में वादी ने कहा कि उसके क्षेत्र में तीन साल से ट्रांसफारमर जला हुआ है. इसके वाद बिना कनेक्शन के ही 7628 रुपया का बिल भेज दिया गया. तब वादी ने 22 सितंबर 2013 को फोरम में वाद दायर किया.