भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य सुनील अग्रवाल ने वाद संख्या 55/02 में मैसर्स एनके कुकिंग गैस एजेंसी को जोगसर बूढ़ानाथ महंत लेन निवासी सुशीला देवी को घर के जले हुए सामान के एवज में नौ फीसदी ब्याज के साथ 138500 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके अलावा मुआवजा स्वरूप दो हजार रुपये और मुकदमा खर्च पांच सौ रुपये भी अदा करने को कहा है. आदेश का अनुपालन दो माह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
उसी दिन गैस चूल्हा जलाया, लेकिन गैस लीक होने के कारण चूल्हा जलाने के दौरान घर में आग लग गयी. इसमें घर से सारे कीमती सामान जल गये. महिला भी आग से झुलस गयी.अग्निशमनदस्तेने घर में लगी आग पर काबू पाया.
घटना की लिखित शिकायत आदमपुर थाना में भी दी. इस बाबत महिला ने गैस एजेंसी मालिक से लेकर एलपीजी के वरीय अधिकारी को घटना की सूचना देकर मुआवजा की मांग की, लेकिन इस दिशा में एजेंसी की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गयी. तत्पश्चात 29 मार्च 2002 को जिला उपभोक्ता फोरम में मैसर्स एनके कुकिंग गैस एजेंसी, संजय कुमार बिक्रे अधिकारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड, एमडी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई, यूनिट इंचार्ज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोलकाता व मंडल प्रबंधक ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भागलपुर के खिलाफ वाद दायर किया.