वुचर मंडल की हत्या में दो को आजीवन कारावास -तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसलावरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को वुचर मंडल की हत्या में दो आरोपी सिकंदर रजक और वुचर तांती को आजीवन करावास दिया है. अदालत ने दोनों आरोपी को 29 अक्तूबर को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोनों आरोपी को पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दीप कुमार यादव व बचाव पक्ष से अभिमन्यु प्रसाद ने पैरवी की थी.
वुचर मंडल की हत्या में दो को आजीवन कारावास
वुचर मंडल की हत्या में दो को आजीवन कारावास -तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसलावरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शनिवार को वुचर मंडल की हत्या में दो आरोपी सिकंदर रजक और वुचर तांती को आजीवन करावास दिया है. अदालत ने दोनों आरोपी को 29 अक्तूबर को दोषी […]
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