भागलपुर.जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को आेरियेंटल बीमा कंपनी को बाबू लाल यादव को क्षतिग्रस्त बस के लिए एक लाख रुपये मुआवजा का आदेश दिया है. इस मामले में वादी को मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार रुपये व मुकदमा खर्च हजार रुपये देने के भी निर्देश दिये हैं.
मामले के अनुसार गांव मारमा के बाबू लाल यादव ने अपनी बस का बीमा ओरियेंटल बीमा कंपनी से कराया था. दो मार्च 2012 को दलसिंहसराय से भागलपुर आते समय बस क्षतिग्रस्त हो गयी. घटना के बारे में खगड़िया थाना में मामला दर्ज कराया गया और बीमा कंपनी को भी सूचित किया गया. उधर, वादी ने बस की मरम्मत करा दी, जिस पर उसे 50 हजार रुपये खर्च आया. वादी ने कागजात सहित बीमा कंपनी से जब दावा पेश किया, तो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया. इसके बाद बाबू लाल यादव ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया.
फोरम के नोटिस पर बीमा कंपनी ने जवाब दिया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस कारण वह क्षतिपूर्ति नहीं दे सकता. उसके बाद फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने ओरियेेंटल बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त बस एक लाख रुपये देने का आदेश दिया.