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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद
भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शुक्रवार को सबौर थाना के परघड़ी में सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों महेश दास, अजय दास व फूलमन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा प्रत्येक आरोपियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने अदायगी नहीं […]
भागलपुर : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने शुक्रवार को सबौर थाना के परघड़ी में सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों महेश दास, अजय दास व फूलमन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा प्रत्येक आरोपियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया.
जुर्माने अदायगी नहीं होने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में दो अन्य आरोपियों तीरो दास व सियाराम दास को पिछली सुनवाई तिथि को बरी कर दिया था. सजा देने से पहले जिरह में अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्र ने कहा कि वकील दास की हत्या के बाद पिता गोविंद दास को गहरा सदमा लगा था. घटना के बाद मां समिरो देवी व रंजू देवी गांव छोड़ कर जाने को मजबूर हुई.
यह है मामला : गोविंद दास का बेटा वकील दास घर में सोया हुआ था. 22 दिसंबर 2013 को दिन में एक बजे के करीब महेश दास वकील दास को सड़क पर कुछ दूर लेकर गया. वकील दास के पीछे पिता गोविंद दास, उसकी पत्नी समिरो देवी तथा वकील दास की पत्नी रंजू देवी भी पीछे-पीछे चल पड़ी. महेश दास व वकील दास जब सुडोन दास के घर तक आये, तो वहां सिपाही दास व परमेश्वर दास पहले से ही किसी खास योजना के तहत बैठे थे.
वहां पर पहुंचते ही उन्होंने उसे घेर लिया और अजय दास, परदेशी दास, फूलमन दास, टुना दास, विनय दास, बेचन दास, जिच्छो दास, बाबुलाल दास, सियाराम दास सहित 14 लोग आ गये.
अचानक सभी ने उसके बेटे पर हमला कर दिया. इसी बीच महेश दास व अजय दास ने पिस्तौल निकाल कर उसके बेटे पर फायर झोंक दिया. फिर फूलमन दास ने भी युवक के सीने पर चढ़ कर गोली मार दी. इससे वकील दास की मौके पर ही मौत हो गयी. गोविंद दास ने पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले उसके घर के पूरब महेश दास ने इंदिरा आवास से अपना घर बना लिया था. इसके बाद से ही महेश दास व उनके बीच रंजिश शुरू हो गयी थी.
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