चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दिया आदेश वरीय संवाददाता, भागलपुर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने शुक्रवार को पीरपैंती के विजय कुमार टिबरेवाल पर हमला करने के मामले में प्रदीप कुमार केजरीवाल को दोषी करार दिया है. इसमें दो आरोपी परमानंद केजरीवाल व रेणु देवी को बरी कर दिया गया. अदालत आरोपी के खिलाफ 15 जुलाई को सजा सुनायेगी. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी व बचाव पक्ष से रविंद्र कुमार तिवारी व संतोष कुमार चौधरी ने पैरवी की थी. मामले के अनुसार 8 मई 1998 को विजय कुमार टिबरेवाल दोपहर 2.30 बजे अर्जुन शर्मा के घर से वापस आ रहे थे. जब वह विद्या नारायण शास्त्री के घर के समीप पहंुंचे, तो वहां पर प्रदीप केजरीवाल व परमानंद केजरीवाल ने उसका हाथ पकड़ लिया. दोनों उससे कहासुनी करने लगे. इसी बीच रेणु देवी, विजय कुमार केजरीवाल सहित चार अन्य लोग भी आ गये. इस बीच परमानंद केजरीवाल व प्रदीप केजरीवाल ने देसी पिस्तौल निकाल कर विजय कुमार टिबरेवाल पर हमला कर दिया. इससे वहां पर वे बेहोश होकर गिर पड़े. गोली की आवाज सुन कर आसपास के लोग व विजय कुमार टिबरेवाल के परिजन उनके पास दौड़े. विजय कुमार टिबरेवाल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया. जहां उनकी जान बच गयी. इसके बाद विजय कुमार टिबरेवाल की शिकायत पर थाना पीरपैंती में मामला दर्ज कर लिया गया. – शब्द-232.ऋषि
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हमलावर प्रदीप कुमार केजरीवाल दोषी, दो आरोपी बरी
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने दिया आदेश वरीय संवाददाता, भागलपुर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने शुक्रवार को पीरपैंती के विजय कुमार टिबरेवाल पर हमला करने के मामले में प्रदीप कुमार केजरीवाल को दोषी करार दिया है. इसमें दो आरोपी परमानंद केजरीवाल व रेणु देवी को बरी कर दिया गया. अदालत आरोपी […]
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