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तीन माह के भीतर बकाया राशि लेकर लिखे जमीन

वरीय संवाददाता, भागलपुर सब जज सप्तम प्रेम चंद्र वर्मा ने राजेश कुमार व अन्य को तीन माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे राजेश कुमार व अन्य एवं ब्रजकिशोर पांडेय के बीच हुए जख्यानानामा(सेल डीड) को पूरा किया जा सके. मामले के अनुसार फलवडि़या के ब्रज किशोर पांडेय की 2.02 […]

वरीय संवाददाता, भागलपुर सब जज सप्तम प्रेम चंद्र वर्मा ने राजेश कुमार व अन्य को तीन माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे राजेश कुमार व अन्य एवं ब्रजकिशोर पांडेय के बीच हुए जख्यानानामा(सेल डीड) को पूरा किया जा सके. मामले के अनुसार फलवडि़या के ब्रज किशोर पांडेय की 2.02 एकड़ जमीन खरीद का सौदा विवेकानंद कॉलोनी के राजेश कुमार व अन्य के बीच हुआ. 2.02 एकड़ जमीन की कीमत 85 लाख रुपये के एवज में अग्रिम राशि के रूप में 25 लाख रुपये दिये गये. इस तरह दोनों के बीच जमीन खरीद को लेकर जख्यानानामा हुआ. बाद में राजेश कुमार व अन्य ने कोर्ट में स्पेशफिक रीलिफ एक्ट के तहत वाद दायर किया. इस वाद की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला दिया कि राजेश कुमार व अन्य जमीन की तय कीमत की बकाया राशि ब्रजकिशोर पांडेय को भुगतान करें. इस तरह बकाया राशि मिलने के बाद सेल डीड की शर्त के तहत उसकी आगे की कार्रवाई की जाय. इन तमाम कार्रवाई की मियाद कोर्ट ने तीन माह का दिया है. तीन माह के बीत जाने के बाद कोर्ट सेल डीड रजिस्टर्ड की कार्रवाई करेगी.

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