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सबौर सीओ व कर्मी ने आदेश में किया छेड़छाड़, पीडि़त पहुंचा कोर्ट

– सबौर में 10.8 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज निरस्त का मामला – अंचलाधिकारी व कर्मचारियों पर अपर समाहर्ता राजस्व में गलत रिपोर्ट देने का आरोप वरीय संवाददाता, भागलपुर सबौर के कुरपट निवासी नारायण गोस्वामी ने सबौर अंचलाधिकारी और अन्य कर्मियों पर दाखिल-खारिज का आदेश बदलने का आरोप लगाया है. नारायण गोस्वामी ने मामले को लेकर […]

– सबौर में 10.8 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज निरस्त का मामला – अंचलाधिकारी व कर्मचारियों पर अपर समाहर्ता राजस्व में गलत रिपोर्ट देने का आरोप वरीय संवाददाता, भागलपुर सबौर के कुरपट निवासी नारायण गोस्वामी ने सबौर अंचलाधिकारी और अन्य कर्मियों पर दाखिल-खारिज का आदेश बदलने का आरोप लगाया है. नारायण गोस्वामी ने मामले को लेकर सबौर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सहित हलका नंबर-9 के रमेश कुमार, अंचल निरीक्षक विजय कुमार, प्रधान लिपिक मुकुंद मुरारी दत्ता, कार्यालय लिपिक सुबोध नारायण सिंह व गांव कुरपट निवासी सच्चिदानंद पर मुकदमा किया है. सीजेएम कोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं. यह था मामला सबौर में नारायण गोस्वामी ने पत्नी शर्मिला देवी के नाम से 10.8 डिसमिल जमीन के लिए दाखिल खारिज का आवेदन 17 अक्तूबर 2012 को दिया. इसकी जांच के बाद अंचलाधिकारी ने आवेदन को निरस्त कर दिया. 16 नवंबर 2011 को शर्मिला देवी ने अपर समाहर्ता राजस्व में अधिकारियों के खिलाफ अपील कर दी. अपर समाहर्ता ने मामले में अंचल सबौर को सभी कागजात पेश करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया. नारायण गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मामले में अपील होने के बाद सबौर अंचल में संबंधित आदेश को बदले जाने की आशंका हुई. इसके बाद सात जून 2014 को नारायण गोस्वामी ने खारिज आवेदन की प्रतिलिपि अंचल कार्यालय से मांगी. इसके बाद उनको आदेश की प्रतिलिपि मुहैया करायी गयी, जो पूर्व के आदेश से अलग थी. इसके बाद वे आदेश बदले जाने को लेकर सबौर थाना में मामला दर्ज कराने गये, लेकिन वहां से उनको कोर्ट जाने की सलाह दी गयी. इसके बाद उन्होंने अंचलाधिकारी सहित अन्य कर्मियों पर नालसीवाद दायर किया.

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