– उपभोक्ता फोरम में हुई सुनवाई, आदेश का तामिला नहीं होने पर हुई कार्रवाई – खराब पंपिंग सेट आपूर्ति करने के मामले में चल रहा था केस वरीय संवाददाता,भागलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को दिलीप कृषि केंद्र के संचालक दिलीप कुमार राय पर जमानतीय वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार सबौर के खनकित्ता गांव के सदानंद सिंह बनाम दिलीप कृषि केंद्र के संचालक दिलीप कुमार राय के बीच पंपिंग सेट खराब देने का मामला चल रहा था. 11 दिसंबर 2013 को फोरम ने आदेश पारित कर केंद्र के संचालक से कहा था कि वह खराब पंपिंग सेट देने के मामले में सदानंद सिंह को 17,500 रुपये दो माह के अंदर भुगतान करें. मानसिक परेशानी के लिए एक हजार व मुकदमा खर्च के लिए पांच सौ रुपये देने का आदेश दिया. अनुपालन नहीं होने पर फोरम ने जमानतीय वारंट जारी कर दिया. एसएसपी के माध्यम से तामिला के लिए भेज दिया गया है. फोरम अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व दो अन्य सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद द्वारा जमानतीय वारंट पारित किया गया.
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दिलीप कृषि केंद्र के संचालक पर वारंट जारी
– उपभोक्ता फोरम में हुई सुनवाई, आदेश का तामिला नहीं होने पर हुई कार्रवाई – खराब पंपिंग सेट आपूर्ति करने के मामले में चल रहा था केस वरीय संवाददाता,भागलपुर. जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को दिलीप कृषि केंद्र के संचालक दिलीप कुमार राय पर जमानतीय वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार सबौर के खनकित्ता […]
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