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सूचना नहीं देने पर डीइओ पर 25 हजार का जुर्माना

संवाददाता,भागलपुर. सूचना का अधिकार के तहत एक तीन साल पुराने मामले में राज्य सूचना आयोग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला गोराडीह का है, जहां के गरहोतिया पंचायत में मो सराजुद्दीन द्वारा पुत्र युसुफ के संबंध में कार्रवाई की सूचना मांगी थी. उन्होंने पुत्र के नियोजन संख्या में […]

संवाददाता,भागलपुर. सूचना का अधिकार के तहत एक तीन साल पुराने मामले में राज्य सूचना आयोग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला गोराडीह का है, जहां के गरहोतिया पंचायत में मो सराजुद्दीन द्वारा पुत्र युसुफ के संबंध में कार्रवाई की सूचना मांगी थी. उन्होंने पुत्र के नियोजन संख्या में हेरफेर का आरोप लगाया था. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिना कारण सूचना में विलंब करने को लेकर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अर्थ दंड लगाया है. साथ ही उन्हें एक बार फिर 15 दिन के अंदर वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. मो सरजुद्दीन बनाम डीइओ वाद की अगली सुनवाई की तिथि छह अगस्त निर्धारित की गयी है.

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