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हत्याकांड के पांच अभियुक्त को उम्रकैद

28 मार्च 2013 की घटनालगाया गया 20-20 हजार रुपये आर्थिक दंड भीप्रतिनिधि, बांका हत्या के एक मामले में मंगलवार को एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने पांच अभियुक्त को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आनंदपुर ओपी क्षेत्र के करवामारन गांव के […]

28 मार्च 2013 की घटनालगाया गया 20-20 हजार रुपये आर्थिक दंड भीप्रतिनिधि, बांका हत्या के एक मामले में मंगलवार को एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने पांच अभियुक्त को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आनंदपुर ओपी क्षेत्र के करवामारन गांव के मनोज दास की हत्या 28 मार्च 2013 को कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में गांव के धर्मेंद्र दास, जोका दास, विसो दास, कारु दास व किनू दास को नामजद किया गया था. मनोज ने गांव में एक शादी ब्याह के मामले में अगुआई की थी जिसको लेकर कहासुनी हुई थी. इसी प्रतिशोध में हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर मनोज दास की हत्या कर दी थी. न्यायाधीश ने मामले में नामजद उक्त पांचों अभियुक्त को उम्रकैद व आर्थिक दंड की सजा सुनायी. बहस में अभियोजन पक्ष से प्रमोद कुमार च बचाव पक्ष की ओर से उमेश प्रसाद चौधरी ने हिस्सा लिया.

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