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दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास

घटना के 53 वें दिन अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया28 फरवरी की घटना प्रतिनिधि, सुपौलअपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को चुन्नी दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी राजेश कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सोमवार को आरोपी […]

घटना के 53 वें दिन अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया28 फरवरी की घटना प्रतिनिधि, सुपौलअपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को चुन्नी दुष्कर्म व हत्याकांड के आरोपी राजेश कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने सोमवार को आरोपी राजेश को भादवि की धारा 376-2 (एफ), 302 व 213 के तहत दोषी करार दिया था. न्यायालय द्वारा राजेश को आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन तक) की सजा सुनायी गयी है. अगवा कर खेत में ले जाकर दिया था घटना को अंजाम छातापुर थाना क्षेत्र के चुन्नी पंचायत के वार्ड नंबर तीन में 28 फरवरी 2015 की रात दिल्ली से अपने रिश्तेदार के घर आयी चार वर्षीया मासूम के साथ गांव के ही युवक ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अगवा कर लिया था. उसके बाद दूर एक खेत में दुष्कर्म व हत्या की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात ही आरोपी को धर दबोचा था. मामले को लेकर थाना कांड संख्या 30/15 दर्ज किया गया था. उसके बाद मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ. घटना के 53 वें दिन अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा यह फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 57 हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक सारंग कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया. मंगलवार को मामले का फैसला आने को लेकर न्यायालय परिसर में गहमा-गहमी देखी गयी.

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