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टाडा केस : बहस पूरी, फैसला 23 को

भागलपुर : जिला व सत्र न्यायाधीश एवं टाडा मामलों के विशेष न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट में मोजाहिदपुर थाना द्वारा दर्ज चर्चित टाडा केस की बहस पूरी हो गयी. केस को लेकर अभियोजक व बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पारित आदेशों की प्रतियां अदालत में जमा कराया. अदालत ने टाडा केस में 23 […]

भागलपुर : जिला व सत्र न्यायाधीश एवं टाडा मामलों के विशेष न्यायाधीश अरविंद माधव की कोर्ट में मोजाहिदपुर थाना द्वारा दर्ज चर्चित टाडा केस की बहस पूरी हो गयी. केस को लेकर अभियोजक व बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पारित आदेशों की प्रतियां अदालत में जमा कराया.
अदालत ने टाडा केस में 23 अप्रैल को सजा सुनाये जाने का दिन तय किया. मामले को लेकर सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण शाह, अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह व वकील पुरुषोत्तम कुमार ने पैरवी की. वहीं बचाव पक्ष से वकील जवाहर प्रसाद, मो इश्तेहाक इस्माइल खान उर्फ गड्डू ने बहस में भाग लिया.
फरार मो सलाउद्दीन सहित 10 लोग आरोपी . मोजाहीदपुर थाना के ललन सिंह ने 13 नवंबर 1993 को 10 लोगों के खिलाफ टाडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कई दिनों से फरार मो सलाउद्दीन की तलाश में उसके घर पर छापेमारी में विस्फोटक पदार्थ जब्त किया था. मामला हाइ प्रोफाइल तब हो गया, जब इसके तार पाकिस्तानी एजेंसी आइएसआइ के सक्रिय एजेंट से जुड़ने की बात सामने आयी. केस में तीन आरोपी मो सरफ उर्फ गुलाम कादीर, मो सउद आलम तथा लाल मोहम्मद उर्फ लाल बाबू के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
शॉल बेचने आये कश्मीरी युवक ने रची थी साजिश . शॉल बेचने आये कश्मीरी युवक मो मुन्ना ने मुसलिम हाई स्कूल में चार लड़कों को आइएसआइ में शामिल होने के लिए उकसाया था. मो मुन्ना ने कश्मीर में चल रहे आतंकी क्रियाकलाप की तरह यहां पर भी संगठन बनाये जाने पर जोर दिया. बाद में स्थानीय युवकों को पाकिस्तान में आइएसआइ की ट्रेनिंग दिलायी गयी.

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