संवाददाताभागलपुर : षष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला की अदालत ने सोमवार को शाहकुंड थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर सरही टोला निवासी प्रकाश यादव हत्याकांड में बांका जिला निवासी उमेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया. अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक के विधवा को देने का भी आदेश दिया. अदालत ने आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा सुनायी. इसी मामले में अदालत ले 27 फरवरी 2015 को मामले के दो अन्य आरोपी गुदर यादव व नारद यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया था और उमेश यादव को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार की ओर अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी हैं. घटना 14 जून 2012 की थी.
प्रकाश हत्याकांड में एक आरोपी को उम्रकैद
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