17.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

साढ़े चार फीसदी ब्याज के साथ उपभोक्ता को करें भुगतान

संवाददाता भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने यूको बैंक से जुड़े एक मामले में सोमवार को यूको बैंक के एजेंट जगमोहन सिंह को एक माह के अंदर बैंक उपभोक्ता महमूद बख्श को साढ़े चार फीसदी ब्याज सहित खाता में जमा राशि भुगतान करने का आदेश् ादिया. फोरम में दिये आवेदन में महमूद बख्श ने कहा […]

संवाददाता भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने यूको बैंक से जुड़े एक मामले में सोमवार को यूको बैंक के एजेंट जगमोहन सिंह को एक माह के अंदर बैंक उपभोक्ता महमूद बख्श को साढ़े चार फीसदी ब्याज सहित खाता में जमा राशि भुगतान करने का आदेश् ादिया. फोरम में दिये आवेदन में महमूद बख्श ने कहा कि यूको बैंक के अधिकृत एजेंट जगमोहन सिंह के माध्यम से बचत खाता खुलवाया. इसमें 58 हजार तीन सौ रुपये जमा किये. समय पूरा होने पर जब यूको बैंक पैसे लेने गया, तो बैंक प्रबंधक ने बताया कि यहां उनके नाम से बचत खाता नहीं है. इस बाबत पीडि़त ने जिला उपभोक्ता फोरम में शाखा प्रबंधक यूको बैंक व बैंक एजेंट जगमोहन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया. फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य जुबैर अहमद व महिला सदस्य पूनम कुमारी की अदालत ने आदेश निर्गत किया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें