भागलपुर: निजी विश्वविद्यालयों या मानित विद्यालयों के साथ सह-संबंधन का दावा करनेवाले गैर अनुमोदित केंद्रों, गैर परिसरीय केंद्रों, विशेष संस्थानों में दाखिला लेने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों को मना किया है. ऐसे संस्थानों द्वारा विज्ञापन के जरिये छात्रों को लुभाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी ने छात्रों को परामर्श दिया है कि ऐसे संस्थानों में दाखिला न लें. विश्वविद्यालयों की मान्यता, उनके अनुमोदित केंद्रों के संबंध में निर्देशित डिग्री व यूजीसी से संबंधित दिशा-निर्देशों का विवरण यूजीसी की वेबसाइट
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूजीसी.एसी.इन पर उपलब्ध है. किसी भी विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान के संचालन के नियमों को भी यूजीसी ने अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. इसके मुताबिक कोई भी केंद्रीय या राज्यीय सरकारी विश्वविद्यालय अपने निजी विभागों, संघटक व संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकता है. कोई भी विश्वविद्यालय, जो किसी भी राज्य अधिनियम के अंतर्गत या उसके अधीन स्थापित है, उस अधिनियम के अंतर्गत आवंटित प्रादेशिक क्षेत्रधिकार या राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत संचालित होगा.
किसी भी स्थिति में राज्य की परिधि से बाहर परिचालित नहीं होगा. कोई भी मानित विश्वविद्यालय डिप्लोमा, डिग्री या अन्य योग्यता प्रदान करने को लेकर पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए किसी भी कॉलेजों या संस्थान के साथ संबंधन नहीं कर सकता. कोई भी केंद्रीय, राज्यीय, निजी या मानित विश्वविद्यालय निजी अनुशिक्षण संस्थानों के विशेष व्यवस्थापन के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं कर सकता. चाहे उन पाठ्यक्रमों का संचालन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही क्यों न किया जाना हो.